चौकीदार चोर है’ बयान पर नहीं चलेगा मानहानि केस, राहुल गांधी की माफी सुप्रीम कोर्ट को मंजूर

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मानहानि मामले में फैसला सुना दिया है। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने राहुल गांधी द्वारा दिए गए ‘चौकीदार चोर है’ विवादित बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका लगाई थी। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की माफी को मंजूर कर याचिकाकर्ता को झटका दिया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राहुल गांधी को भविष्य में अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। बता दें कि इस मामले में दाखिल मानहानि की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद 10 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब इस मामले में राहुल गांधी को माफी देते हुए केस बंद कर दिया गया।

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