बीबीए छात्र से अवैध पिस्तौल, 5 जिंदा कारतूस व 2 मैगजीन बरामद

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देहरादून: थाना सहसपुर के अंतर्गत दून बिजनेस स्कूल सेलाकुई में अध्ययनरत बीबीए छात्र से अवैध 7.65 एमएम पिस्तौल एवं 05 जिंदा कारतूस व 02 मैगजीन मिली है।

सोमवार को दिनकर मिश्रा पुत्र सच्चिदानंद मिश्रा निवासी नगरनाथजी पुरम गोंडा, हाल छात्र दून बिजनेस स्कूल सेलाकुई बीबीए प्रथम वर्ष ने चौकी सेलाकुई थाना सहसपुर पर सूचना अंकित कराई कि, रविवार रात्रि में उनके होस्टल में रहने वाले छात्र प्रकाश, बीबीए द्वितीय वर्ष ने शराब के नशे में वादी को रोककर गाली-गलौच करते हुए मारपीट की और अपने पास रखे पिस्टल से हवा में फायर करते हुए जान से मारने की धमकी दी।

सूचना पर अंतर्गत धारा 323/504/506 भादवि का अभियोग दर्ज किया गया। उक्त घटना की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए एसएस इंफ़्रा होस्टल दून बिजनेस स्कूल में जा कर पुछताछ करने पर उक्त घटना सही होना पाई गई, जिस पर प्रकाश के कमरे की तलाशी पर उसके कब्जे से एक अदद पिस्तौल 7.65 एमएम मय दो मैगजीन एवं 05 जिंदा कारतूस बरामद हुए, जिससे लाइसेंस तलब करने पर प्रकाश द्वारा उक्त पिस्टल 20 दिन पहले बिहार से लाना बताया और कोई लाइसेंस आदि होना नही बताया। इस पर अभियुक्त प्रकाश को अंतर्गत धारा 323,504,506 भादवि एवम 25 आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया।

उक्त पीड़ित छात्र द्वारा रात्रि में ही मेल द्वारा उक्त शिकायत एन्टी रैगिंग सेल को भी की गई थी। प्रारम्भिक पुछताछ पर अभियुक्त प्रकाश द्वारा बताया गया कि उसके पिता बिहार में वकील हैं और वह 20 दिन पहले बिहार से 2 महीने की छुट्टी काट कर आया है। यहाँ पर लड़को पर अपनी धाक जमाने और शौकिया तौर पर उक्त पिस्तौल बिहार से 30 हजार रुपये में खरीद कर लाना स्वीकार किया गया है।

अभियुक्त की पहचान प्रकाश पुत्र गोपाल निवासी मोहल्ला शंकर चौक नियर काली मंदिर थाना डुमरा जिला सीतामढ़ी बिहार हाल स्टूडेंट बीबीए प्रथम वर्ष दून बिजनेस स्कूल सेलाकुई देहरादून उम्र 19 वर्ष के रूप में हुई है।

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