अतिक्रमण पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी त्रिवेंद्र सरकार

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देहरादून: हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश भर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। हाईकोर्ट ने उत्तराखण्ड सरकार को 4 हफ्तों के अंदर दून की सड़कों को अतिक्रमणमुक्त करने के निर्देश दिए थे, लेकिन भारी बारिश के कारण लोगों को हो रही दिक्कतों का हवाला देते हुए  अब उत्तराखण्ड सरकार अतिक्रमण हटाओ अभियान की समय सीमा बढ़ाने के लिए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी।

सरकार का मत है कि, प्रदेश में भारी बारिश के चलते कई समस्याएं हो रही हैं। साथ ही अधिकारी और कर्मचारी आपदा प्रभावित कार्यों में व्यस्त हैं। ऐसे में हाईकोर्ट द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए दी गई चार सप्ताह की समय सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। इसके साथ ही सरकार और प्रशासन की प्राथमिकता आपदा की स्थिति में नागरिकों को राहत मुहैया कराने की भी बात की है। ऐसे में अब महाधिवक्ता को राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर वस्तुस्थिति से अवगत कराने के लिए निर्देशित किया है। साथ ही देहरादून में अतिक्रमण हटाने की समय सीमा को आगे बढ़ाये जाने की अपील करने के लिए भी निर्देशित किया।

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