अतिक्रमणकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश

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नैनीताल: हाईकोर्ट ने कार्बेट पार्क में वन्यजीव सुरक्षा के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पांच अतिक्रमणकारी रिसॉर्ट मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिये हैं।

कोर्ट ने डीएफओ रामनगर और डीएफओ अल्मोड़ा को आदेश दिया है कि, एक महीने के भीतर इन पांचों रिसॉर्ट से सरकारी भूमि से अतिक्रमण को मुक्त कराएं। हाई कोर्ट की खण्डपीठ ने रिसॉर्ट में जाने के लिये रामगंगा नदी में बनी सड़क को भी तुरंत सील करने के आदेश दिया है।
इसके साथ ही कार्बेट पार्क में जिप्सियों की संख्या बढ़ाने को लेकर दायर प्रार्थना पत्र पर विचार करने से फिलहाल मना कर दिया है। कोर्ट ने एनटीसीए की हाई पावर कमेटी को आदेश दिया है कि वो जांच कर बताएं कि कार्बेट पार्क में कितने वाहन जा सकते हैं। सुनवाई के बाद वन संरक्षक को आदेश दिया है कि जो भी वाद लम्बित हैं उनका निस्तारण आठ हफ्तों के भीतर करें। उल्लेखनीय है कि वन्यजीव सुरक्षा व रिजार्ट मालिकों द्वारा किये गये अतिक्रमण के खिलाफ हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। जिसमें कोर्ट ने पूर्व में भी 40 के करीब रिजोट्स द्वारा कब्जायी सरकारी,वन भूमि व नजूल भूमि से अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिया है।

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