लॉक डॉन में बिना परमिशन के सामान बेचना वाले 3 लोगों को भेजा गया क्वॉरेंटाइन सेंटर

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नरेश नौटियाल की रिपोर्ट

टेहरी: थत्यूड़ पुलिस द्वारा अलमस बैंड के पास लॉक डॉन के दौरान बिना परमिशन के सामान बेचना व सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन तथा भारत सरकार द्वारा लागू लॉक डाउन के आदेशों का उल्लंघन करने पर उक्त 3 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 188, 50ख आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। यह तीनों तमन्ना हाउस, झाड़ी पानी, मसूरी के रहने वाले है जिनका पहचान फिरोज अली खान पुत्र शेर अली खान, जावेद पुत्र शेर अली व यूसुफ पुत्र गुलाम मोहम्मद के रूप में हुई है। वहीँ वाहन संख्या UK  07 CA 8917 टेंपो ट्रैवलर को भी एम बी एक्ट के तहत सीज किया गया है।

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यह तीनों लोग थाना थत्यूड़, टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में आए थे जो संदिग्ध प्रतीत हो रहे हैं।  जिन्हें कोरोना वायरस के बचाव के दृष्टिगत पुलिस टीम द्वारा लोक निर्माण विभाग क्वॉरेंटाइन सेंटर थत्यूड़ में रखा गया है जिसकी पुष्टि थाना थत्यूड़ इंचार्ज केके टम्टा ने हम से बात करके की है। 

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