1993 मुंबई धमाके : करीमुल्लाह और अबु सलेम को उम्रकैद की सजा

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1993 के मुंबई धमाकों के मामले में मुंबई की विशेष टाडा अदालत ने सिलसिलेवार बम धमाकों में अबु सलेम और करीमुल्लाह को उम्रकैद की सजा सुनाई है। काेर्ट ने दाेनाें पर 2 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।

ताहिर मरचेंट और फिरोज अब्दुल रशीद खान काे फांसी की सजा साथ ही रियाज सिददीकी काे दस साल की सजा सुनाई गई है।

इस मामले में कुख्यात अबू सलेम समेत 5 लोगों को सजा सुनाई गई है।

12 मार्च, 1993 को मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में ढाई सौ से अधिक लोगों की मौत हुई थी। मामले में कुल 7 आरोपी थे, जिनमें से एक अब्दुल कयूम को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था और छह को दोषी पाया था। छह दोषियों में एक मुस्तफा डोसा की मौत हो चुकी है।

टाडा अदालत ने इस मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम, मुस्ताफ डोसा, फिरोज अब्दुल रशीद खान, करीमुल्ला, रियाज सिददीकी और ताहिर मरचेंट दोषी करार दिया है।

ज्ञात हो विशेष अदालत ने 2013 में सीबीआई की याचिका पर सलेम के खिलाफ कुछ आरोप हटा दिए थे। इस याचिका में सीबीआई ने उन आरोपों को भारत और पुर्तगाल के बीच हुई प्रत्यर्पण संधि के विपरीत बताया था।सलेम को अदालत फांसी की सजा नहीं दे सकती है क्योंकि प्रत्यर्पण संधि के तहत उसे 25 साल से ज्यादा की सजा नहीं दी जा सकती है। इसमें साजिश रचने, आतंकवाद, गोला-बारूद की आपूर्ति करने, हत्या, सार्वजनिक, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप शामिल हैं।

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