नए ट्रैफिक नियम: 15 हजार की स्कूटी, 23 हजार का चालान; मालिक की 15 हज़ार सैलरी

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नई दिल्ली: नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद सड़क पर ट्रैफिक नियमों को तोड़ना अब कितना मुश्किल हो सकता है इसका एक ताजा उदाहरण दिल्ली के एक शख्स का है। इस शख्स का गुड़गांव में 23 हजार रुपये का चालान कट गया है। इसके साथ ही गुड़गांव ट्रैफिक पुलिस ने स्कूटी को भी सीज कर लिया है। इस चालान की कॉपी भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली की गीता कॉलोनी निवासी दिनेश मदान ने कहा कि वो सोमवार को गुड़गांव किसी काम से गए थे। जिला अदालत कॉम्पलेक्स के सामने स्थित सर्विस रोड पर उन्होंने हेलमेट उतार दिया। वहां पर खड़े पुलिसकर्मियों ने उनसे गाड़ी के कागजात मांगे। कागजात न होने की स्थिति में पुलिस कर्मियों ने 23 हजार रुपये का चालान कर दिया। दिनेश ने कहा कि उनकी स्कूटी काफी पुरानी हो गई है और इस वजह से उसकी अब कीमत फिलहाल 15 हजार रुपये के करीब है। दिनेश के पास न तो स्कूटी की आरसी थी और न हीं ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण सर्टिफिकेट, थर्ड पार्टी बीमा था। पांच नियम तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस ने इतने रुपये का चालान कर दिया।

दिनेश ने बताया कि ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने चालान काटने के बाद स्कूटी को सीज कर दिया। अब गाड़ी को कोर्ट से छुड़ाना होगा। इसके लिए पहले थाने में जाकर के केस बनेगा और फिर उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही चालान भरने के अलावा जमानत भी देनी होगी। दिनेश ने कहा यह होने के बाद से वो बहुत परेशान हैं। हालांकि अब वो इस स्कूटी को छुड़ाने के लिए नहीं जाएंगे। जानकारी के मुताबिक, दिनेश मदान की मासिक आमदनी 15 से 20 हज़ार रुपए होती है। बता दें कि, एक सितंबर से ट्रैफिक चालान की राशि में काफी बढ़ोतरी हो गई है।

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