हाईकोर्ट के आदेश का किया गया उल्लंघन, स्वास्थ्य विभाग को लगा झटका!

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नैनीतालः हाईकोर्ट ने बागेश्वर में खुले ट्रामा सेंटर और ब्लड बैंक को संचालित न करने पर स्वास्थ्य विभाग सचिव के साथ-साथ विभाग के तमाम उच्च अधिकारीयों को झटका दिया है। आज सुनवाई वरिष्ठ न्यामूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई जिसमेें यह फैसला सुनाया कि आगामी दिसंबर से लेकर जब तक ट्रामा सैंटर और ब्लड बैंक को संचालित नहीं किया जाता तब तक उनकी सैलरी को रोक दिया जाए।

गौरतलब है कि अप्रैल 2016 में बागेश्वर नागरिक मंच ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर कहा था कि यहां स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक ट्रामा सेंटर और ब्लड बैंक सैंटर 87 लाख की लागत से बनाया गया। लेकिन कई साल तक सेंटर बनने के बावजूद भी उनका संचालन नहीं हो पाया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका पर नवम्बर 2016 में फैसला सुनाया था कि चार माह के अंतर्गत सेंटरों को संचालित किया जाए। लेकिन विभाग ने एक साल बाद भी सेंटरों को संचालित नहीं किया जिसके कारण ट्रामा सेंटर और ब्लड बैंक कुत्ते बिल्लियों का ठिकाना बना हुआ है।

जिस पर आज हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए विभाग को आगामी सोमवार को रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। साथ ही यह भी आदेश दिया कि जब तक सैंटर संचालित नहीं किए जाते हैं तब तक स्वास्थ्य विभाग सचिव व उच्च अधिकारीयों की तन्ख्वाह भी रोकी जाए।

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