‘सेफ्टी डेडलाइन’, शाम 6 बजे के बाद महिलाओं की कैंपस में रुकने पर रोक….

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केंद्रीय यूनिवर्सिटी भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) ने महिला की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डेडलाइन जारी की है। लखनऊ स्थित यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से कहा गया है कि कोई भी महिला कर्मचारी, यहां तक कि फैक्लटी मेंबर्स (टीचर) शाम 6 बजे के बाद कैंपस में अपने ऑफिस में नहीं रुकेगा।

मीडिया रिपोर्ट यूनिवर्सिटी के कुलपति आर सी सोबती की ओर से यह आदेश जारी किया गया है और कहा गया है कि यह कदम महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिहाज से उठाया गया है। आदेश के मुताबिक यदि महिला कर्मचारी शाम 6 बजे के बाद ऑफिस में रुकना चाहती है तो इसके लिए उन्हें कुलपति की इजाजत की जरुरत होगी।

हाल के दिनों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई है, जिससे बचने के लिए कुलपति की ओर से महिला कर्मचारियों को 6 बजे के बाद ऑफिस में नहीं रुकने के लिए कहा गया है। उन्होंने आगे कहा कि सभी विभागों के अध्यक्ष (HOD) से कहा गया है कि यदि कोई गर्ल स्टूडेंट भी 6 बजे के बाद प्रयोगशाला में रुकना चाहती है तो उसे पहले से इस बात की जानकारी देनी होगी।

हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन के इस आदेश की आलोचना के स्वर उठने लगे हैं। विश्वविद्यालय की महिला कर्मचारियों द्वारा उनकी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने की कोशिश के रूप में इस आदेश की आलोचना की गई है। एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, “क्या इस तरह महिलाओं को काम की स्वतंत्रता दी जाती है? क्या सुरक्षा के नाम पर महिलाओं का यूनिवर्सिटी में काम करना बंद किया जा रहा है?

बता दें कि विश्वविद्यालयों द्वारा इस तरह के आदेश पहले भी जारी किए जा चुके हैं। इन पर जमकर विवाद भी हुआ। भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से दिए गए इस आदेश को लेकर भी कुछ ऐसी ही स्थिति बनती दिख रही है।

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