सुप्रीम कोर्ट ने एम0सी0आई निरीक्षण समिति को बदलने की दी अनुमति

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नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने आज भारतीय चिकित्सा परिषद एम.सी.आई की निगरानी के लिए शीर्ष अदालत द्वारा नियुक्त की गई समिति के स्थान पर केंद्र सरकार को पाँच प्रख्यात डॉक्टरों की नई समिति गठन करने की अनुमति दे दी है।

मुख्य न्यायाधीश जे एस खेहर की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान की एक संविधान पीठ ने कहा कि केंद्र ने निगरानी समिति, जिसका कार्यकाल समाप्त हो गया था उसके स्थान पर पांच प्रतिष्ठित चिकित्सकों के नामों का सुझाव दिया है, जिसमे सभी प्रख्यात डॉक्टरों के नाम शामिल है, इन नामों से कोर्ट संतुष्ट हैं।

संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर, आर के अग्रवाल, डी वाई चंद्रचुद और एस अब्दुल नाज़र शामिल थे।

न्यायालय ने केन्द्र को कहा है कि यदि कोई चिकित्सक इस निगरानी समिति का हिस्सा नहीं बनना चाहता हो तो उसके स्थान पर केंद्र दूसरे चिकित्सक को भी शामिल कर सकता है।

बेंच ने केंद्र सरकार को कल एक पैनल का गठन करने के लिए कहा था, जो सरकार द्वारा एक वैकल्पिक तंत्र न बनाये जाने तक एम0सी0आई के कामकाज की देखरेख कर सके जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पिछले वर्ष स्थापित की गई निरक्षण समिति की जगह ले सके।

पिछले साल 2 मई को अदालत ने एम0सी०आई के निरक्षण के लिए समिति का गठन किया था।

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