बकेनिया गांव में टोल ब्रिज निर्माण मामला, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार व ठेकेदार से मांगा जवाब

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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एनएच 74 में किच्छा बकेनिया गांव जनपद ऊधम सिंह नगर में सरकार द्वारा टोल ब्रिज लगाये जाने के विरुद्ध दायर जनहित याचिका में सुनवाई के बाद ठेकेदार एनएच व केंद्र सरकार से तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह के बाद नियत की है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश केएम जोएसफ व न्यायधीश वीके बिष्ठ की खंडपीठ में हुई।

गौरतलब है कि चुटकी देवरिया ऊधम सिंह नगर निवाशी अजय तिवारी ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि सरकार द्वारा 26 अगस्त 2017 बकेनिया किच्छा एनएच 74 में टोल ब्रिज का ठेका दे दिया है जिससे ठेकेदार उनसे दिन में दो बार टोल टेक्स ले रहा है, जबकि एनएच में 13 किमी कार्य होना बाकी है। इसके अलावा रुद्रपुर रेलवे स्टेशन फुलबट्टा और किच्छा बाई पास के पास भी कार्य पूरा नही किया गया है इस आधार पर टोल ब्रिज लगाना गलत है।

याचिकर्ता का यह भी कहना है कि यह ग्रामीण क्षेत्र है।लोगो को कृषि कार्य करने के लिए दूर दूर तक कई बार जाना पड़ता है। ठेकेदार उनसे दिन में दो बार पास बनवाता है, जबकि उनको कई बार जाना पड़ता है और गुरुद्वारा जाने वाले भक्तों को भी परेशानी हो रही है।

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