जाने क्यों स्थागित हुई वन रक्षक की सीधी भर्ती…

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देहरादून: वन विभाग में समूह ‘ग’ के अन्तर्गत वन रक्षक (वन आरक्षीके रिक्त 1218 पदों पर सीधी भर्ती पर रोक लगा दी गई है लेकिन किन कारणों के चलते इन भर्तियों में रोक लगी है आइये आपको बताते है-

पदों पर मांगे गए आवेदन में अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष रखी गई थी, वन मंत्री हरक सिंह रावत ने हैलो उत्तराखंड से बात करते हुए कहा कि ये आयु सीमा अन्य बेरोजगारों के साथ नाइंसाफी होगी।

हरक सिंह के मुताबिक पहले वन आरक्षी की आयुसीमा लगभग 40 साल होती थी लेकिन पूर्वर्ती सरकार ने इसे कम करके एक दम 24 कर दिया जो सरासर गलत है। साथ ही कृषि या विज्ञान में इण्टरमीडिएट भी अनिवार्य शर्त थी जो वन आरक्षी पद के लिए न्यायसंगत नहीं थी, जिसके कारण इन भर्तीयों को स्थगित कर दिया गया है और एक महीने में ही नियमावली संसोधित कर विज्ञप्ति जारी की जाएगी। 

अब सरकार के इस कदम के बाद रोजगार का इन्तेजार करते-करते दिन-ब-दिन आयुसीमा को लांघते जा रहे बेरोजगाराें को भी रोजगार पाने का एक अवसर प्राप्त हो सकता है।

अब देखने वाली बात ये होगी की नियमावली में संसोधन आम बेरोजगारों को राहत पहुचाने के लिए हुआ है या इस संसोधन के पीछे कुछ और ही सरकार के इरादे है।

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