उत्तराखंड: प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाने के लिए फीस एक्ट होगा लागू, जानिए क्या है यह एक्ट

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देहरादून:शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में लिया गया बड़ा निर्णय लिया गया है। जिसमें प्राइवेट स्कूलों द्वारा की जा रही लूट से राहत मिलने की उम्मीद है। दरअसल प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाने के लिए फीस एक्ट की खाका तैयार किया गया है।

बता दें कि शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने ली शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की गई। जिसके अंतर्गत फीस एक्ट निर्धारण के लिए 13 जिलों के लिए 13 कमेटी बनाई जाएगी। जो सभी जिला अधिकारियों की अध्यक्षता में बनेगी ।

बताया गया है कि कमेटी में मुख्य शिक्षा अधिकारी और जिला अधिकारी द्वारा नामित चार्टेड एकाउंटेड भी शामिल होंगे। स्कूलों में सुविधा के अनुसार फीस तय की जाएगी। जो जिला कमेटी स्कूलों का निरीक्षण कर तय करेगी। समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा।साथ ही शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में स्टेड स्तर पर भी बनी कमेटी बनाई गई है।

शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने बताया कि जुलाई माह तक कैबिनेट बैठक में फीस एक्ट को पास करा लिया जाएगा । जिसमे आम जनता से भी सुझाव मांगे जाएंगे। उन्होंने कहा कि फीस एक्ट के उलंघन करने वाले स्कूलों पर विभाग करेगा बड़ी कारवाई जाएगी।

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