पूर्व मुख्यमंत्रियों पर 13 करोड़ बकाया, कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों व सरकार से मांगा जवाब

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नैनीताल: हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों पर 13 करोड़ बकाया मामले में पूर्व मुख्यमंत्रियों को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
मामले के अनुसार देहरादून की रूरल लिटिगेशन एंड एनटाइटलमेंट केन्द्र की ओर से प्रार्थना पत्र दायर कर कहा गया कि, सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी जानकारी में पता चला है कि जिन मुख्यमंत्रियों पर करोड़ों रूपये की धनराशि खर्च की गयी है और उनमें कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी व पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक शामिल हैं। इनमें सबसे अधिक धनराशि पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी व सबसे कम राशि विजय बहुगुणा के नाम पर खर्च की गयी है। संस्था के अधिवक्ता कार्तिकेय हरी गुप्ता ने कोर्ट को यह भी बताया कि कोर्ट में पेश पत्र में कहा गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के नाम पर 3.70 करोड रूपये, स्व. एनडी तिवारी के नाम पर 2.39 करोड, रमेश पोखरियाल निशंक के नाम पर 2.17 करोड़, भुवन चंद्र खंडूड़ी के नाम पर 2.81 करोड़ जबकि विजय बहुगुणा के नाम पर 1.11 करोड़ रूपये विभिन्न मदों में खर्च किया गया है। इनमें वाहन के रख-रखाव, देहरादून से बाहर जाने पर ईंधन खर्च, टैक्सी खर्च, चालकों का वेतन, कर्मचारी मद, बिजली का खर्च, टेलीफोन खर्च, सुरक्षा गार्ड के नाम पर होने वाले खर्चे शामिल हैं।
जनहित याचिका दायर करने वाली संस्था की ओर से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को प्रदेश से बाहर खासकर दिल्ली में मिलने वाली वाहन सुविधा पर रोक लगाने की मांग की गयी। कोर्ट ने पूरे मामले को सुनने के बाद सभी मुख्यमंत्रियों को इस मामले में चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। साथ ही सरकार से भी विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है।

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