उत्तराखंड अनलॉक 4 गाइडलाइन हुई जारी

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देहरादून: उत्तराखंड में अनलॉक 4 की गाइडलाइन्स जारी कर दी गई है। मंगलवार को मुख्य सचिव ओमप्रकाश की ओर से जारी गाइडलाइन्स में बाजार, धार्मिक स्थलों, मॉल, बाजार आदि को खोलने की अनुमति दी गई है। साथ ही सरकार नेे नीट और जेईई परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों को छूट भी दी है। नई एसओपी  के अनुसार बाहर से आने वाले लोगों को तीन दिन की बजाय अब चार दिन की एनटीपीसीआर निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट पर छूट मिलेगी।

उत्तराखंड आने वालों के लिए स्मार्ट सिटी की वेबसाइट http://dsclservices.org.in/apply.php पर  अभी भी पंजीकरण की शर्त को अनिवार्य रखा गया है। 

अब 21 सितंबर के बाद पहले के अधिकतम 50 लोगों की शर्त को हटाकर 100 कर दिया गया है। पार्कों आदि में 21 के बाद अधिकतम 100 लोग सुबह की सैर आदि कर पाएंगे। यह भी साफ कर दिया गया है कि व्यक्ति और सामान की आवाजाही में किसी तरह का प्रतिबंध नहीं रहेगा। कंटेनमेंट जोन की पाबंदियों को बरकरार रखा गया है। वरिष्ठ नागरिक, गर्भवती महिलाओं आदि को पहले से मिल रही छूट जारी रहेगी।

राज्य से बाहर हाई कोविड शहरों को जाने वालों को पांच दिन में वापस लौटने पर क्वारंटीन नहीं होना होगा। वहीँ सात दिन से अधिक की वापसी पर इन्हें 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन होना होगा। विदेश से आने वाले लोगों को सात दिन संस्थागत और सात दिन होम क्वारंटीन में रहना होगा। 

राज्य में बाहर से आने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा और स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा।

कोविड हाई लोड शहरों से आने वालों को सात दिन संस्थागत और सात दिन के लिए होम क्वारंटीन होना होगा। लेकिन, बिना लक्षण वाले और आरटीपीसीआर की निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट वालों को क्वारंटीन नहीं होना होगा।

ऐसे सभी लोग जो सात दिन के लिए अंतिम संस्कार या अन्य वजहों से आते हैं, उन्हें भी क्वारंटीन नहीं होना होगा। कोविड हाई लोड वाले शहरों से होकर हवाई जहाज से आने वालों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन होना होगा।

बाहर से आने वाले और उद्योग प्रबंधन की सहमति वाले कर्मियों, विशेषज्ञों को क्वारंटीन नहीं होना होगा। इसी तरह वीवीआईपी मूवमेंट पर भी रोक नहीं है। सेना को क्वारंटीन से लेकर अन्य सभी इंतजाम अपने स्तर पर करने होंगे।

प्रदेश में अधिक संक्रमण वाले इलाकों में कंटेनमेंट जोन बनेंगे और जिला प्रशासन अपनी विभागीय वेबसाइट पर जोन की सूचना प्रदर्शित करेंगे और इसकी सूचना राज्य सरकार के साथ ही केंद्र को भी दी जाएगी।

ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा।  21 सितंबर से 50 प्रतिशत स्टाफ स्कूल आ सकेगा। कंटेनमेंट जोन से बाहर के स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक के छात्र 21 सितंबर से स्कूल आ सकेंगे लेकिन अभिभावकों की लिखित अनुमति लेने पर ही स्कूल आना स्वैच्छिक होगा।

वहीं 21 सितंबर से राजनीतिक सभा, खेल, धार्मिक गतिविधियों के लिए 100 तक की संख्या में लोग भाग ले सकेंगे। 20 सितंबर तक अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा और विवाह समारोह में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। इसके बाद 100 की संख्या की अनुमति होगी। 21 सितंबर से ओपन एअर थियेटर खुल सकेंगे।

सिनेमा हॉल, तरणताल, थियेटर, एंटरटेनमेंट पार्क आदि पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

गाइडलाइन्स को विस्तार से देखने के लिए क्लिक करें।

an 01 Sep 2020 (3)

 

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