Unlock 4: गृह मंत्रालय ने जारी किए यह दिशानिर्देश, 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिया है यह दिशानिर्देश

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने आज अनलॉक 4.0 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इन गाइडलाइंस के अनुसार, स्कूल-कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रखने का फैसला किया गया है। वहीँ 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को स्कूल विजिट की अनुमति होगी। राज्य चाहें तो 50 प्रतिशत टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को स्कूल आने के लिए कह सकते हैं। सरकार ने शर्तों के अनुसार, 7 सितंबर से मेट्रो चलानी की अनुमति दे दी है।

भारत सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय/रेल मंत्रालय द्वारा MHA के साथ परामर्श के बाद मेट्रो रेल को 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन , सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक समारोह व अन्य मण्डली को 100 व्यक्तियों की अधिकतम क्षमता के साथ 21 सितंबर से अनुमति दी जाएगी।

सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कंटामेनन्ट ज़ोन्स के बाहर सभी गतिविधियों की अनुमति होगी, लेकिन अभी सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थेयटर, इंटरनेशनल हवाई यात्रा पर अभी भी पाबंदी रहेगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि व्यक्तियों और वस्तुओं के इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के मूवमेंट के लिए कोई अलग से अनुमति, अनुमोदन, ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। 

आप को बतादें कि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4.0 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं जिनमें तमाम जगह ढील दी गई है, लेकिन कुछ पाबंदियां पहले की तरह ही लागू रहेंगी। इन गाइडलाइंस के मुताबिक, स्कूल और कॉलेजों को फिलहाल 30 सितंबर तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। हालांकि 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को स्कूल विजिट की अनुमति होगी। इसके अलावा राज्य चाहें तो 50 प्रतिशत टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को स्कूल आने के लिए कह सकते हैं। सरकार ने शर्तों के साथ 7 सितंबर से मेट्रो चलानी की अनुमति दे दी है।

स्विमिंग पूल और सिनेमा हॉल रहेंगे बंद

अनलॉक 4 के दौरान कंटेनमेंट जोन के बाहर जिन जगहों के लिए पाबंदियां जारी रहेंगी उनमें सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, ओपन एयर थिएटर के अलावा सभी तरह के थिएटर शामिल हैं। इसके अलावा यात्रियों के इंटरनेशनल ट्रैवल पर भी पाबंदी जारी रहेगी। यदि किसी को अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा करनी है तो उसके लिए गृह मंत्रालय से इजाजत लेनी होगी। वहीं कंटेनमेंट जोन्स में 30 सितंबर 2020 तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के लिए कहा गया है।

कंटेनमेंट जोन्स में जारी रहेगी सख्ती

ट्रांसमिशन की चेन को प्रभावी ढंग से तोड़ने के लिए गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सूक्ष्म स्तर पर कंटेनमेंट जोन की सीमा तय की जाएगी। इन कंटेनमेंट जोन्स में गाइडलाइन्स को सख्ती से लागू किया जाएगा और केवल आवश्यक गतिविधियों की ही इजाजत दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन्स के अंदर अन्य सभी सुरक्षा उपायों का भी पूरी तरह ख्याल रखने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा इन कंटेनमेंट जोन्स की लिस्ट जिलाधिकारियों और राज्यों की वेबसाइट पर होगी जिसे गृह मंत्रालय के साथ भी साझा किया जाएगा।

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