अब उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू 6 मई सुबह 5:00 बजे तक, दुकानें सिर्फ 12 बजे तक ही खुली रहेंगी, देहरादून व हरिद्वार जिलाधिकारी के आदेश संलग्न

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देहरादून: राज्य सरकार ने उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू को 6 मई की सुबह 5:00 बजे तक बड़ा दिया है। सिर्फ जरूरी वस्तुओं की दुकानें मध्यान्ह 12 बजे तक ही खुली रह सकेगी। कोविड कर्फ्यू उन सभी शहरों में लागू रहेगा जहाँ पहले से लागू था। 
कोविड-19 संकमण की दूसरी लहर का प्रकोप निरन्तर जारी है। इसलिए उत्तराखंड सरकार ने दिनांक 03 मई 2021 (सोमवार) प्रातः 05 बजे से दिनाक 06.05.2021 की प्रातः 05 बजे तक कोविड कर्फ्यू  को बढ़ाया है।
इसी क्रम में देहरादून जिलाधिकारी आशीष कुमार श्रीवास्तव व हरिद्वार जिलाधिकारी आर रविशंकर ने भी इसके आदेश जारी किए है जिसमे देहरादून जनपद के नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून, छावनी परिषद गढीकैन्ट, क्लेमनटाऊन तथा नगर पालिका परिषद डोईवाला, विकासनगर, मसूरी एवं हर्बटपुर में कोरोना कर्प्यू अब दिनांक 06.05.2021 की प्रातः 05 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान सार्वजनिक तथा निजी वाहनों का आवागमन पूर्णतया: प्रतिबन्धित रहेगा।
वहीं जनपद हरिद्वार के नगरीय/बाजार क्षेत्र यथा नगर निगम, हरिद्वार का सम्पूर्ण क्षेत्र, बीएएच0 ई0 एल0, नगर पालिका परिषद्‌ शिवालिक नगर निगम रुडकी, का सम्पूर्ण क्षेत्र, कन्टोनमेन्ट बोर्ड (छावनी परिषद्‌), नगर पंचायत पिरान कलियर, नगर पालिका परिषद्‌ मंगलौर, नंगर पंचायत लक्सर, नगर पंचायत भगवानपुर, नगर पंचायत झबरेडा, तथा नगर पंचायत लण्ढौरा व तहसील लक्सर में ग्रामीण क्षेत्रो के अन्तर्गत, सुल्तानपुर, गोरधनपुर, खानपुर, रायसी, भिक्कमपुर, तहसील हरिद्वार में ग्रामीण क्षेत्रो के अन्तर्गत, बहादराबाद बाजार, रावली महदूद बाजार व रोशनाबाद बाजार तथा तहसील रुडकी में ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत, नारसन बाजार क्षेत्र में पूर्णतः कोरोना कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान निजी वाहनों का आवागमन भी पूर्णतया: प्रतिबन्धित रहेगा।
‘कोरोना कर्फ्यू अवधि में निम्नवत सेवाओं से जुड़े दुकानों व वाहनो को मध्यान्ह 12 बजे तक सशर्त छूट निम्न प्रकार से रहेगीः
  • फल, सब्जी की दुकानें, डेरी, बेकरी, मीट-मछली (वैध लाईसेंसधारी), अण्डे, राशन, सरकारी सस्ता गल्ला तथा पशुचारा की दुकाने मध्यान्ह 12 बजे तक ही खुली रह सकेगी।
  • पेट्रोल पम्प व गैस आपूर्ति तथा दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेगी।
  • हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी।
  • शादी और संबन्धित समारोहों में अधिकतम 25 व्यक्तियों को ही अनुमति अनुमन्य होगी।
  • निर्माण कार्य चलते रहेगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरों तथा निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी
  • निर्माण कार्य सीमेंट, सरिया, रेत, बजरी, ईट की दुकाने मध्यान्ह 2 बजे तक ही खुली रह सकेगी।
  • रेस्टोरेन्ट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलवरी में छूट रहेगी।
  • शव यात्रा तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मलित नहीं हो सकेंगे।
  • मीडिया के लिए उनका आई डी कार्ड ही पास के रूप में मान्य होगा।
  • वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियो के वाहनो को आवागमन में छूट होगी।
  • कोविड-19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी।
  • पोस्ट ऑफिस तथा बैकिंग सेवाएँ, वित्तीय संस्थान एंव बीमा कम्पनी यथा समय खुले रहेंगे।
  • अन्तर्राज्यीय परिवहन हेतु स्मार्ट सिटी के पोर्टल  पर रजिस्ट्रेशन तथा 72 घण्टे के भीतर की अवधि के कोविड-9 निगेटिव रिपोंट की अनिवार्यता होगी।
  • आपातकालीन सेवा के वाहनों, आवश्यक सेवा के वाहनों, मालवाहक वाहनों, निर्माण सामग्री से सम्बन्धित वाहनों तथा औद्योगिक इकाईयो एवं इनके वाहन व कार्मिको आवगमन अनुमन्य है, इसलिए इन्हें रोका नहीं जायेगा।
  • शासकीय कार्यालयों, बैकिंग सेवाओं, वित्तीय संस्थान एंव बीमा कम्पनी के कार्मिकों एंव उनके वाहनों को उनके पहचान पत्र/ सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/शाखा प्रबन्धक द्वारा निर्गत पास पर आवागमन की छूट होगी।

 

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