स्कूल व कॉलेज खोलने को लेकर गृह मंत्रालय ने किए नए नियम जारी, देखें क्या है नई गाइडलाइंस

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नई दिल्ली, 30 सितंबर: गृह मंत्रालय ने आज स्कूलों को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं और इन दिशा निर्देशों में स्कूलों व कॉलेजों को खोलने के नियम बनाए गए हैं। गृह मंत्रालय की गाइडालाइंस में कहा गया है कि 15 अक्तूबर से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्कूल और कॉलेज खोले जा सकते  हैं,  लेकिन उसके लिए कुछ जरूरी नियिमों का पालन करना होगा। इसके अलावा सिनेमा और मल्टिप्लेक्स खोलने को लेकर भी नियम जारी किए गए हैं।

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गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 15 अक्तूबर तक स्कूल और कॉलेज खोलने का फैसला ले सकते हैं। लेकिन स्कूल या कॉलेज या फिर कोई अन्य शिक्षण संस्थान खोलने का फैसला संबंधित संस्थान से बात करके और वहां की जमीनी स्थिति का जायजा लेने के बाद ही किया जाएगा। जो बच्चे स्कूल के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं वे लेते रहेंगे और बच्चे अगर स्कूल जाना चाहते हैं तो ऐसा करने की उनको अनुमति दी जा सकती है। लेकिन कोई भी बच्चा स्कूल तभी जा सकता है जब उसके माता पिता इसको लेकर लिखित में मंजूरी देंगे।

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गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि बच्चों के लिए स्कूल की हाजिरी जरूरी नहीं होगी और जो भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अपने यहां स्कूल खोलने का फैसला लेगा, उसे स्कूल खोलने को लेकर अपने यहां की स्थिति को देखते हुए दिशा निर्देश जारी करने होंगे। जिन स्कूल या कॉलेजों को खोलने की अनुमति मिलेगी, उन्हें बताए गए दिशा निर्देशों का सख्ति से पालन करना होगा।

इसके अलावा दिशानिर्देशों में कहा गया है कि 15 अकटूबर के बाद सामाजिक, धार्मिक, मनोरंजन के आयोजनों में शर्तों के साथ 100 लोगों से अधिक की इजाजत भी दी जा सकेगी। अंतराष्ट्रीय उड़ान और एंटरटेनमेंट पार्क अभी भी बैन रहेंगे। कोई भी राज्य कंटेंमेंट जोन के अलावा लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकेगा।

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