चारधाम देवस्थानम बोर्ड मामला: उत्तराखंड सरकार को मिली बड़ी राहत, सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका हुई खारिज

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नैनीताल: उत्तराखंड सरकार को नैनीताल हाई कोर्ट से बड़ी रहत मिली है। चारधाम देवस्थानम बोर्ड मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका को खारिज कर दिया है।

आप को बतादें कि नैनीताल हाईकोर्ट ने इस मामले में निर्णय सुरक्षित रखा था। कोर्ट इस मामले पर 29 जून से लगातार सुनवाई कर रही थी। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई थी।

मामले के अनुसार सुब्रमण्यम स्वामी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश सरकार की ओर से चारधाम के मंदिरों के प्रबंधन को लेकर लाया गया देवस्थानम बोर्ड एक्ट असांविधानिक है। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे।


 

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