Big News Uttarakhand: सरकार ने उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं अधिनियम के तहत ऊर्जा निगमों में हड़ताल पर अगले 6 माह तक लगाई रोक

देहरादून: विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के विभिन्न घटक संघों की कल से सरकार से हुई बैठक विफल होने के बाद कल रत से विद्युत कर्मचारी हड़ताल पर गए है, जिसको देखते हुए आज सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। सरकार ने उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, सन्‌ 1966) की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए UPCL, UJVN एवं PTCUL विभागों में अगले 6 माह तक हड़ताल पर प्रतिबंधित लगाया है।
अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार के इस कड़े फैसले को विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा किस तरह लेते है। 

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