आदि गुरु शंकराचार्य की बह गई समाधि के पुनर्निर्माण को लेकर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, राज्य सरकार के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी

Please Share
ललित जोशी की रिपोर्ट;
नैनीताल: सरोवर नगरी नैनीताल में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 2013 की आपदा में बही आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि को दोबारा स्थापित करने के आदेश की अवहेलना करने पर राज्य सरकार को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश देते हुए कहा कि कुओं न सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्यवाई की जाए
हाईकोर्ट में वर्ष 2013 में केदारनाथ मंदिर के समीप बनी आदि गुरु शंकराचार्य की बह गई समाधि के पुनर्निर्माण को लेकर सुनवाई हुई। दिल्ली निवासी आचार्य अजय गौतम द्वारा दायर की गई जनहित याचिका में दिए आदेशों की अवहेलना पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि के. मलिमथ और न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की खडीपीठ ने मामले को सुना।
खण्डपीठ ने राज्य सरकार के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 14 जनवरी 2021 को होगी। 10 अक्टूबर 2018 को हाई कोर्ट ने एक साल के अंदर समाधि के पुनर्निर्मान करने का आदेश दिया था

You May Also Like