ऊर्जा निगम में 764 भर्ती मामला, भर्ती प्रक्रिया में नहीं होगा कोर्ट के आदेश का उलंगन – प्रबंध निदेशक यूपीसीएल

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देहरादून:  उत्तराखंड ऊर्जा विभाग में 764 पदों पर भर्ती की स्वीकृति मिलने से जहां बेरोज़गार युवाओं में आस बढ़ी है, वहीं भर्ती को लेकर विभाग के संविदा कर्मचारियों ने कोर्ट जाने का मन बना दिया है। उत्तराखंड विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन, के अध्यक्ष विनोद कवि का कहना है कि नियमितीकरण होना है, और इसके लिए कोर्ट पहले भी विभाग को इस बारे में आदेशित कर चुका है। लेकिन विभाग नियमितीकरण की जगह नई भर्तियां करने जा रहा है। संविदा कर्मियों का कहना है कि अगर विभाग ने उनको प्राथमिकता नही दी, तो वो मामले को लेकर कोर्ट की शरण मे जाएंगे।

वहीं भर्ती मामले को लेकर एमडी यूपीसीएल ने हैलो उत्तराखंड न्यूज़ से बात करते हुए कहा है कि अभी हमारे पास राज्य सरकार के द्वारा भर्ती के लिए अनुमोदन मिला है। कोर्ट के आदेश का किसी भी हाल में उलंगन नहीं किया जाएगा। भर्तियों को कराने से पहले पूरी स्टडी की जा रही है।

आपको बतादें कि UPCL में संविदा कर्मी अनेक पदों पर कार्यरत है, जिनमे TG2, स्टेनो, मीटर रीडर, लाइन मैन, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कार्यालय सहायक, श्रमिक, जलविद्युत परियोजनाओं में गेटमैन, सुपरवाइजर, हेल्पर इत्यादि पोस्ट शामिल है। अब देखना होगा कि UPCL की आगे की क्या कार्रवाई होगी

पदों की सूची इस प्रकार से है।

ट्रिब्यूनल कोर्ट का आदेश

 

नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश 

UPCL शपत पात्र

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