तेजाब हमले के आरोपी को दस साल का कारावास

Please Share

पिथौरागढ़: जिला एवं सत्र न्यायालय ने महिला पर तेजाब हमले के आरोपी गुड्डू उर्फ़ हासिम को 10 साल कारावास और डेढ़ लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को 6 महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। साथ ही अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश देते हुए ऐसिड अटैक पीड़िता को पीड़ित सहायता योजना से मुआवजा धनराशि देने को कहा है। सरकारी अधिक्वता के अनुसार अदालत ने ज़िले के पहले ऐसिड अटैक के मामले में एक महीने के भीतर सभी आठ गवाहों के बयान दर्ज कर अपना फैसला सुनाया है।

You May Also Like

Leave a Reply