सार्वजनिक स्थानों पर पशुओं की बली व कुर्बानी दिए जाने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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नैनीताल: उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर पशुओ की बली व कुर्बानी दिए जाने पर रोक लगा दी है। साथ ही सरकार को निर्देश दिए है कि इस आदेश का कड़ाई से पालन करे।
मामले के अनुसार हिन्दू महासभा हल्द्वानी के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर कहा था कि ईदुलजुहा के मौके पर बड़ी संख्या में जानवरों की कुर्बानी दी जाती है, जिससे सार्वजनिक स्थानों, नदी, नालो, नालियो, गलियां जानवरो के खून से लाल हो जाती है, साथ ही हिन्दू भावी क्षेत्रो में जानवरों को क़ुरबानी देने से कानून व्यवस्था खराब होने की आशंका रहती है। इस पत्र का संज्ञान लेते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खण्डपीठ ने इसे जनहित याचिका के रूप में सुना। खण्डपीठ ने सार्वजनिक स्थानों पर पशुओ की कुर्बानी दिए जाने पर रोक लगाते हुए पशुओ की कुर्बानी स्लॉटर हाउस में ही करने के आदेश दिए है, साथ ही समस्त जिला अधिकारियो को निर्देश दिए है कि वे ईद के मौके पर लगातार सार्वजनिक स्थानों व खुले में पशुओ की कुर्बानी होने से रोकने के लिए निगरानी रखे।

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