पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत योगा अध्यापक गिरफ्तार

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देहरादून: कोतवाली ऋषिकेश के अंतर्गत पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत एक योगा अध्यापक को गिरफ्तार किया गया है। सोमवार को धारा 11/12 पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें शिकायतकर्ता के द्वारा बताया गया कि शनिवार को एक योगा अध्यापक के द्वारा मेरे 12 वर्षीय पुत्र को अश्लील वीडियो दिखाकर छेड़छाड़ की गई थी। उक्त मुकदमे को पंजीकृत कर अभियुक्त योगा टीचर की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम बनाकर उनको निर्देशित किया गया।
देर रात गश्त/चेकिंग के दौरान पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चंद्रभागा पुल के पास से ब्लैक टी शर्ट/ब्लैक लोअर में खड़े एक लड़के को पकड़कर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम विजय सेमवाल पुत्र चिंतामणि सेमवाल निवासी 14 बीघा मुनि की टिहरी गढ़वाल बताया। अभियुक्त की तलाशी ली गई तो उसके पास से एक फोन बरामद हुआ, जिसमें चेक करने पर उसमें कोई भी अश्लील फोटो व वीडियो नहीं मिला। जिसके विषय में पूछने पर अभीयुक्त द्वारा बताया गया कि मैंने वह सब डिलीट कर दिए हैं। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मुझे पता लग गया था कि मेरे खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ है, जिस वजह से मैं स्कूल वापस नहीं गया और अब मैं हरिद्वार जा रहा था कि, पुलिस ने पकड़ लिया। अभियुक्त को बुधवार को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा जाएगा।

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