माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की अर्ज़ी पर आदेश 5 जनवरी तक स्थगित

Please Share

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दाखिल विजय माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की मांग वाली याचिका पर विशेष पीएमएलए न्यायालय ने 5 जनवरी तक निर्नय स्थगित कर दिया है। माल्या के खिलाफ यह याचिका ईडी ने दी थी।

बता दें कि लंदन की कोर्ट माल्या के प्रत्यपज़्ण के लिए रजामंदी दे चुकी है, लेकिन माल्या के पास फिलहाल इसके खिलाफ अपील करने के लिए जनवरी तक का वक्त है। माल्या इन दिनों ब्रिटेन में है। 62 वर्षीय कारोबारी पर मनी लांड्रिंग का भी आरोप है। लंदन की एक कोर्ट ने उसके भारत के समक्ष प्रत्यार्पण का आदेश भी दिया है।

नौ हजार करोड़ के बैंक लोन घोटाले में फरार चल रहे शराब कारोबारी विजय माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम-2018 के तहत भगोड़ा घोषित करने संबंधी याचिका पर फैसले के लिए विशेष अदालत ने 26 दिसंबर की तिथि तय की थी। प्रवर्तन निदेशालय  ने इस संबंध में मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) कोर्ट में याचिका दाखिल की है। कोर्ट द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के बाद ईडी को माल्या की संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार मिल जाएगा।

You May Also Like