लाइसेंसधारक ही चलाएगा ई-रिक्शा, किराये पर दिया तो होगा सीज

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देहरादून: शहर में इन दिनों किराये पर लिए गए ई-रिक्शा सड़कों पर दौड़ रहे है जो लोगों से मनमाना किराया वसूल रहे हैं। लेकिन मंगलवार से अगर अब किराये पर ई रिक्शा चलवाया गया तो उसका पंजीकरण रद्द कर उसे सीज कर दिया जाएगा। केंद्रीय परिवहन विभाग की इस गाइडलाइन को परिवहन विभाग सख्ती से लागू करने जा रहा है। इस गाइडलाइन के मुताबिक जिसके नाम से ई-रिक्शा खरीदा गया है, उसे ही चलाना होगा। इस फैसेले के बाद अब सभी ई-रिक्शों की जांच की जाएगी, और लाइसेंसधारक ही ई-रिक्शा चला सकते हैं। अगर जांच के दौरान कहीं भी ई रिक्शा किराये पर चलता पाया गया तो सीज कर उसका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। बता दें कि वर्तमान में दून की सड़कों पर 1400 से अधिक ई रिक्शे दौड़ रहे हैं, लेकिन इनमें से 1200 ही आरटीओ में पंजीकृत हैं। जबकि, 200 से अधिक ई रिक्शे बिना पंजीकरण के चलाए जा रहे हैं। इनमें कुछ लोगों ने ई-रिक्शा खरीद किराये पर चलाने के लिए दे दिए हैं। रिक्शा चालकों के मुताबिक वे ई-रिक्शा मालिक को प्रतिदिन के 300 रुपये दे रहे हैं। वहीं परिवहन विभाग की सख्ती के बाद अब शहर में दौड़ रहे अवैध ई-रिक्शों पर लगाम लग पाएगी और लोगों को भी मनमाना किराया देने से बचाया जा सकेगा।

क्या है नियम
ई रिक्शे के लिए केंद्रीय परिवहन विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार, जिस व्यक्ति को ई रिक्शा का लाइसेंस जारी किया जाएगा, वही उसे चलाएगा। अगर लाइसेंसधारक के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति ई रिक्शा चलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। इसके तहत उसे बंद करने के साथ ही पंजीकरण रद्द कर रिक्शा सीज भी किया जा सकता है।

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