फर्जी कॉल के द्वारा टावर लगाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाला अंतराज्यीय गिरोह चढा पुलिस के हत्थे

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उत्तरकाशी: 9 अक्टूबर को थाना धरासू पर वादी जयवर्धन शाह के अपने गाँव ग्राम पनोत ब्रहमखाल पर उसकेे घर पर टेलीनौर कम्पनी का टावर लगाने व उस सम्बन्ध में खुद को किराया देने सम्बन्धी फर्जी कॉल आने पर उनके झांसे में आकर उनको 1 लाख 39 हजार देने व खुद के साथ ठगी होने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया था। जिसके सम्बन्ध में थाना धरासू पर तत्काल मु0अ0सं0 23/18 धारा 420 भादवि में अभियोग पंजीकृत किया गया।

इसी प्रकार थाना बडकोट जनपद उत्तरकाशी पर भी टॉवर लगाने सम्बन्धी ठगी के सम्बन्ध में 15 मई को मु0अ0सं0 16/18 धारा 420 भादवि में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस टीम के द्वारा ठगी से सम्बन्धित जिन खातों पर पैंसो का लेेनदेन हुआ, उन सभी खातों की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर उक्त टीम द्वारा संयुक्त रुप से उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली शहर के मॉडल टॉउन के पास सिटी हार्ट सेन्टर पर चलाये जा रही फर्जी कॉल सेन्टर पर छापामारी कर उक्त फर्जीवाडे को अन्जाम देने वाले कुल 12 सदस्यीय गिरोह को गिरफ्तार किया। जिनमें फर्जी कॉल सेन्टर के मालिक रहीम खान पुत्र मोहम्मद रजा खां निवासी ग्राम डहिया पोस्ट / थाना भोजीपुरा जिला बरेली उत्तर प्रदेश, दिलशाद पुत्र अयूब खाँ निवासी मोहल्ला नवाल थाना खासगंज जिला बरेली उत्तर प्रदेश, रिहाना रजा खाँ पुत्र नन्हे खाँ निवासी डहिया पोस्ट / थाना भोजीपुरा जिला बरेली उत्तर प्रदेश, मुख्तार खाँ पुत्र अयूब खाँ निवासी मोहल्ला नवाल थाना खासगंज जिला बरेली उत्तर प्रदेश,
वेद प्रकाश पुत्र प्रमेश्वरी लाल निवासी ग्राम मंझोला पोस्ट/ तह0 खटीमा उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड, ज्योति पत्नी रोहित कुमार निवासी 874 अवधपुरी कलोनी सुभाषनगर बरेली उत्तर प्रदेश, निधि यादव पुत्री रनजीत निवासी 874 अवधपुरी कलोनी सुभाषनगर बरेली उत्तर प्रदेश, दीपिका पुत्री धनप्रकाश निवासी एयरफोर्ट स्टेशन के पास इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश, प्रभा पुत्री दालचन्द्र निवासी दुर्गानगर थाना बारादरी बरेली उत्तर प्रदेश, शिवानी पुत्र महेन्द्र निवासी मोहल्ला परा थाना फरीदपुन जिला बरेली उत्तर प्रदेश, अलका पत्नी रामबरन निवासी रामनगर कॉलोनी कटरा जिला शाहजाँहपुर उत्तर प्रदेश, मनप्रीत पुत्री रविन्द्र सिंह निवासी तिलक कॉलोनी सुभाष नगर बरेली उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तारी अभियुक्तों पर धारा 419,467,468,471,120(बी), 34 भादवि की बढोतरी की गई है। जिनको न्यायालय में पेश किया गया।
उपरोक्त सभी अभियुक्त गणों से पूछताछ की गयी तो बताया कि, हमारे द्वारा लोगों से सर्व प्रथम एक टॉवर सम्बन्धी रजिस्ट्रेशन शुल्क 21सौ रु खाते में जमा करवाकर तथा द्वितीय चरण में चैक काटकर उनके मोबाइल नंबर पर सम्पर्क कर जानकरी दी जाती थी कि आपके नाम का एक चैक जो आपको टीडीएस धनराशि लगभग 18-20 हजार रु जमा करने के उपरान्त आपको प्राप्त होगा। उक्त धनराशि इनके द्वारा दिये गये अकाउन्ट में जमा कर दी जाती थी, उसके बाद पुनः 50-50 लाख के बीमा हेतु 20-20 हजार रु की अग्रिम धनराशि खाते में जमा करवायी जाती थी।
उक्त गिरोह के तार कई राज्यों से जुडे है, जिसके सम्बन्ध में अग्रिम विवेचना जारी है।

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