एक निजी पत्रिका के एडिटर सहित अन्य को हाईकोर्ट ने दिया नोटिस

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नैनीताल : हाईकोर्ट ने एक निजी पत्रिका में याचिकाकर्ता की मान‌हानि किए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद पत्रिका के कार्यालय सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकलपीठ ने 8 फरवरी को सुनवाई की ‌थी। मामले के अनुसार पौड़ी गढ़वाल निवासी संदीम कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वह एक सम्मानित व्यक्ति है। इस समय वह जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज पौड़ी गढ़वाल में कार्यरत है। वह पहले सीएसआईआर का कर्मचारी था। याचिका में कहा कि ‌वह पिछले 20 वर्षों से सरकारी सेवा में कार्यरत है। वह एआईसीटीई नई दिल्ली में असिस्टेंट डायरेक्टर व दिल्ली विवि में डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर भी तैनात था। याचिका में कहा कि जनवरी 2018 को पत्रिका में उनके ‌खिलाफ ‌लिखा गया था कि ‘थर्ड डिवीजन हाई स्कूल पास को बनाया कुलसचिव’ ‌याचिका में कहा कि इस प्रकार से उनकी मानहानि की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से पत्रिका को बंद करने व वहां के एडिटर सहित अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही किए जाने की मांग की थी। याचिकाकर्ता की ओर से उसे मानहानि के रूप में पचास लाख मुआवजा दिलाए जाने की भी मांग की थी। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने पत्रिका के समस्त विपक्षीगणों को नोटिस जारी किया है।

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