कोर्ट के आदेश से सरकार की किरकिरी, आबकारी अधिकारीयों को दी राहत

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देहरादून: हाईकोर्ट ने राजस्व हानि करने के आरोप में निलंबित किये गए देहरादून के जिला आबकारी अधिकारी मनोज उपाध्याय व हरिद्वार के प्रशांत कुमार को राहत देते हुए निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है।

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार को 26 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने के आदेश पारित किए हैं। कोर्ट के आदेश से सरकार की खासी किरकिरी हुई है।

पिछले दिनों राजस्व नुकसान को आधार बताते हुए आबकारी मंत्री प्रकाश पंत के निर्देश पर तीन जिलों के जिला आबकारी अधिकारी निलंबित कर दिए गए थे। 9 अप्रैल को अपर मुख्य सचिव  द्वारा निलंबन आदेश जारी किया गया।

दून के मनोज व हरिद्वार के प्रशांत ने याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट में निलंबन आदेश को चुनौती दी। न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीके बिष्ट व न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद दोनों अधिकारियों के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी।

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