चारधाम महामार्ग विकास परियोजना को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी

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नई दिल्ली: चारधाम की यात्रा करने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने चारधामों को जोड़ने वाले चारधाम महामार्ग विकास परियोजना को हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से मंजूरी मिलने के बाद चारों धामों को जोड़ने वाले हाइवे के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस हाइवे के बनने के बनने के बाद उत्तराखंड के यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ आपस में जुड़ जाएंगे और श्रद्धालु हर मौसम में इन चारों धामों की यात्रा कर सकेंगे। अभी सर्दी के मौसम में बर्फबारी के कारण श्रद्धालु चारधामों की यात्रा नहीं कर पाते हैं।

जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस विनीत सरन की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि चारधाम महामार्ग विकास परियोजना के तहत चारों धामों को जोड़ने वाले हाइवे का निर्माण किया जा सकता है। साथ ही पीठ ने केंद्र सरकार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की ओर परियोजना को हरी झंडी देने के संबंध में एक शपथपत्र भी दाखिल करने को कहा। आपको बता दें कि एक एनजीओ की शिकायत पर एनजीटी ने इस परियोजना पर नजर रखने के लिए एक कमेटी का गठन किया था।

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