भवन निर्माण के लिए भूकंप से सुरक्षा प्रावधानों के अनुपालन के लिए एमडीडीए चलाएगा अभियान

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देहरादून: भवन निर्माण के लिए भूकंप से सुरक्षा प्रावधानों के अनुपालन के लिए एमडीडीए अभियान चलाने जा रहा है। इसके लिए आगामी 1 सप्ताह के अंतर्गत 9 मीटर ऊंचाई से अधिक सभी भवनों की मनकानुसार जांच कर उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कराया जायेगा, उक्त कार्य के लिए सेक्टर 1 से 6 तक अनिल त्यागी अधीक्षण अभियंता पर्यवेक्षक अधिकारी प्राधिकरण के स्तर से रहेंगे। वहीं सेक्टर 7 से 12 और मसूरी के लिए एचसीएस राणा अधिशासी अभियंता परिपेक्षक अधिकारी रहेंगे।

एमडीडीए के भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अध्याय 6 में भूकंप से सुरक्षा हेतु प्रावधान किए गए हैं, उनमे 6 मीटर से 9 मीटर ऊंचाई तक के सभी भवनों में भवन मानचित्र एवं नींव तथा स्ट्रक्चरल डिजाइन में भूकंपरोधी व अन्य सुसंगत धाराओं का अनुपालन किए जाने संबंधी प्रमाण पत्र संबंधित आर्किटेक्ट अथवा स्ट्रक्चरल इंजीनियर से लिया जाना अनिवार्य है। साथ ही 9 मीटर से 21 मीटर ऊंचाई तक के सभी भवनों में आर्किटेक्ट व  स्ट्रक्चरल इंजीनियर के संयुक्त हस्ताक्षर से भवन मानचित्र एवं नींव तथा स्ट्रक्चरल डिजाइन भूकंपरोधी व अन्य सुसंगत प्रावधानों के अनुसार होने के संबंध में प्रमाण पत्र तथा स्ट्रक्चर डिजाइन की पूर्ण गणनाएं व स्ट्रक्चरल मानचित्र अनिवार्य रूप से लगाए जाने की व्यवस्था है। इसके आलावा 21 मीटर से अधिक ऊंचाई के समस्त भवनों में आर्किटेक्ट व  स्ट्रक्चरल इंजीनियर के संयुक्त हस्ताक्षर से भवन मानचित्र एवं नींव तथा स्ट्रक्चरल डिजाइन भूकंपरोधी व अन्य सुसंगत प्रावधानों के अनुसार होने के संबंध में प्रमाण पत्र तथा स्ट्रक्चर डिजाइन की पूर्ण गणनाएं व स्ट्रक्चरल मानचित्र  के अतिरिक्त निर्माण के विभिन्न स्तरों पर गुणवत्ता नियंत्रण का प्रमाण पत्र प्रपत्र 7 से 10 में लिए जाने की व्यवस्था है।

दोनों अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन अपने स्तर से समीक्षा कर आगामी एक सप्ताह के अंतर्गत सभी भवनों में उपरोक्त व्यवस्था सुनिश्चित करने का कार्य किया जायेगा। साथ ही यदि किसी भवन स्वामी द्वारा उपरोक्त व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा हो, तो संबंधित भवन का निर्माण कार्य रोकने के साथ ही मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

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