भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की पुष्टि के बाद खंडपीठ ने बदला एकलपीठ का फैसला, भर्ती निरस्त

Please Share

देहरादून: हाईकोर्ट ने जीबी पंत विवि में सहायक लेखाकार के 93 पदों की भर्ती प्रक्रिया को गड़बड़ी की पुष्टि के बाद निरस्त कर नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया करने के आदेश पारित किए हैं।

कोर्ट ने एकलपीठ के टाइपिंग टेस्ट दुबारा करने के आदेश को निरस्त कर दिया। पंत विवि की ओर से 21 दिसंबर 2016 को सहायक लेखाकार के पदों के लिए विज्ञापन जारी किए थे। भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी होने पर आईटी डीन प्रो आशुतोष सिंह व सीडीओ उधमसिंह नगर ने शिकायतों की जांच की जो सही पाई गई। 25 जनवरी को जांच कमेटी ने गड़बड़ी के आधार पर भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने की संस्तुति की।

14 मार्च को शासन ने भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दी तो अभ्यथियों कपिल कुमार व अन्य ने याचिका दायर कर चुनौती दी तो एकलपीठ ने 22 नवंबर को टाइपिंग टेस्ट दुबारा कराने के आदेश पारित किए तो अभ्यर्थी कपिल कपूर व अन्य ने एकलपीठ के फैसले के खिलाफ विशेष अपील दायर की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति रमेश खुल्बे की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद एकलपीठ का फैसला निरस्त कर दिया। साथ ही नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया के आदेश पारित किया।

You May Also Like