भ्रष्टाचार निवारण के लिए सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए बनी सहमती

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देहरादून: राज्य के अन्तर्गत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के संगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से सचिव सतर्कता विभाग  नितेश झा की अध्यक्षता में शुक्रवार को केन्द्रीय जांच एजेंसियों (प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई, आयकर विभाग एवं इंटेलिजेंस ब्यूरो) तथा राज्य की जांच एजेंसियो (सतर्कता अधिष्ठान, सीबीसीआईडी, अभिसूचना/सुरक्षा (एलआईयू) एवं एसटीएफ) के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श कर भ्रष्टाचार से संबंधित प्रकरणों में परस्पर सूचना का आदान-प्रदान करने हेतु प्रत्येक जांच एजेंसियों से नोडल अधिकारी नामित करने पर सहमति हुई।
इस संबंध में भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित प्रकरणों में प्रगति की समीक्षा हेतु अपर मुख्य सचिव सतर्कता की अध्यक्षता में प्रत्येक माह विचार-विमर्श हेतु बैठक आयोजित किये जाने पर सहमति हुई।

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