औली में 200 करोड़ की शादी में हाईकोर्ट सख्त, सरकार से पूछा किसने दी अनुमति

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नैनीताल: चमोली जिले के उच्च हिमालयी क्षेत्र औली में चर्चा का विषय बनी दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के अरबपति कारोबारी गुप्ता बंधुओं के परिवार के सदस्य की 200 करोड़ की शादी में खतरा मंडरा रहा है। हाई कोर्ट ने शाही शादी पर सख्त रुख अपनाते हुए सरकार से पूछा है कि इस इवेंट की अनुमति किसने दी है।

जानकारी के अनुसार मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन की अध्यक्षता वाली संयुक्त पीठ ने हाईकोर्ट ने औली में शादी कराने के इस मामले में राज्य सरकार से आज ही अपराह्न दो बजे तक स्थिति साफ करने को कहा है। कोर्ट ने पूछा कि क्या वहां हेलीपैड बनाया गया है । कितने पेड़ काटे गए हैं औली में शादी करने की अनुमति किसने दी। यहां बता दें कि इस शादी में दो सौ करोड़ खर्च होना बताया जा रहा है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि क्या पर्यावरण नुकसान के एवज में पांच करोड़ जमा कराए हैं या नहीं। काशीपुर निवासी रक्षित जोशी ने जनहित याचिका दायर की है। जिसमें हाईकोर्ट के पिछले साल के पारित आदेश को आधार  बनाया है। साथ ही पर्यावरण मानकों का हवाला भी दिया गया है

बता दें कि औली में 18 से 22 जून तक गुप्ता बंधुओं के बेटों की शाही शादी के लिए टेंट कालोनी के साथ शादी समारोह स्थल की साज सज्जा का काम युद्धस्तर पर जारी है। उद्योगपति अजय गुप्ता के पुत्र सूर्यकांत का विवाह 20 जून और अतुल गुप्ता के बेटे शशांक का विवाह 22 जून को औली में होगा। कहा जा रहा है कि इस विवाह समारोह में मेहमानों को लाने के लिए करीब 200 हेलीकाप्टरों की व्यवस्था की गई है।

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